गुरुग्राम में 9 दिन बंद रहेंगी मीट-मांस की दुकाने, आदेश जारी
Gurugram News Network – गुरुग्राम नगर निगम ने अगले महीने में 9 दिनों के लिए निगम एरिया में मांस की सभी दुकाने बंद करने का आदेश दिया है । गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम एरिया में 24 अगस्त से 1 सितंबर तक सभी मांस की दुकाने और स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे । दरअसल शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के निदेशक द्वारा दिए गए आदेशों की पालना में नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में पर्यूषण पर्व (जैन फैस्टीवल) के दौरान मांस की सभी दुकानें 9 दिनों तक बन्द रहेंगी ।
इस बारे में जानकारी देते हुए गुरुग्राम नगर निगम संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) डा. विजयपाल यादव ने बताया कि इस बारे में शहरी स्थानीय निकाय विभाग से आदेश प्राप्त हुए हैं । प्राप्त आदेशों के तहत 24 अगस्त से 1 सितम्बर तक नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में सभी मांस बिक्री की दुकानें एवं स्लॉटर हाऊस बन्द रहेंगे । इन 9 दिनों में जैन समाज का फैस्टीवल पर्यूषण पर्व मनाया जाएगा ।
उन्होंने निगम क्षेत्र में स्थित मांस बिक्री करने वाले व्यक्तियों से कहा कि वे इन 9 दिनों के दौरान अर्थात 24 अगस्त से 1 सितम्बर तक अपनी दुकानों को बन्द रखें । अगर इस दौरान नगर निगम एरिया में कोई मांस की दुकान खुली रहती है तो नगर निगम गुरूग्राम की टीमें इन दिनों के दौरान क्षेत्र में लगातार निगरानी करेंगी तथा आदेशों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।